मासूम से हैवानियत करने वाले आरोपी पर रासुका की कार्रवाई

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संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में दुधारा क्षेत्र में छह साल की मासूम बच्ची

न्यूज़रैप हिन्दुस्तानसंतकबीरनगरगुरु, 24 अक्टूबर 2024 05:53 पूर्वाह्न
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संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में दुधारा क्षेत्र में छह साल की मासूम बच्ची को घर में बुलाकर हैवानियत करने वाले आरोपी चचेरे बाबा के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। दुधारा पुलिस की ओर से प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने आरोपी को रासुका में निरुद्ध किए जाने का आदेश पारित किया। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से अपराधियों में दहशत पैदा हो गई है।

एसओ जय प्रकाश दूबे ने बताया कि क्षेत्र के एक गांव में छह सितंबर 2024 को आरोपी मुहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना ने घर में बुलाकर पट्टीदारी की रिश्ते में छह साल की मासूम पोती के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़ित मां ने सात सितंबर 2024 को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कराया था। घटना की सूचना पर तीन थानों के एसओ, एसओजी टीम, फोरेंसिक टीम और क्यूआरटी मौके पर पहुंच गई थी। उच्चाधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। घटना से ग्रामीण इस कदर भयभीत हो गए थे कि अपने घरों की बच्चियों को स्कूल तक नहीं भेज रहे थे। इतना ही नहीं घटना को लेकर गांव के आस-पास के इलाके में लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। महिलाएं-लड़कियां अपने घरों से निकलने में असुरक्षित महसूस कर रही थीं। बच्चे स्कूल-कॉलेज जाने से डर रहे थे। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सात सितंबर 2024 को उक्त आरोपी को जेल भेज दिया गया था। मामले की विवेचना के दौरान समुचित साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया।

डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने थाना दुधारा पुलिस की ओर से प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर उक्त आरोपी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अन्तर्गत 22 अक्तूबर 2024 को निरोधादेश पारित किया गया। अत्यंत कामांध, काम पिपासु तथा दु:साहसिक व दुराचारी प्रवृति के आरोपी मुहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना द्वारा छह साल की बच्ची के साथ किए गए उपरोक्त आपराधिक कृत्य से आस-पास के क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त होने, लोक-व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने, लोक-व्यवस्था का अनुरक्षण कुप्रभावित होने, जिला कारागार संत कबीर नगर में निरुद्ध होने के बावजूद न्यायालय से जमानत पर रिहा होने के लिए अनवरत प्रयासरत होने तथा जमानत पर रिहा होने के बाद पुन: ऐसे ही क्रियाकलापों में संलिप्त होने व लोक-व्यवस्था कुप्रभावित करने की संभावनाओं के दृष्टिगत अभियुक्त के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई की गई|

एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि दुधारा क्षेत्र में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना कर आरोपी ने लोक व्यवस्था को प्रभावित किया। ऐसे गंभीर प्रकृति के महिला संबंधी अपराध की पुनरावृत्ति न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसी उद्देश्य से उक्त आरोपी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई।



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