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दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में एक अभियुक्त को अर्थदंड के साथ 20 वर्ष की सजा

दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में एक अभियुक्त को अर्थदंड के साथ 20 वर्ष की सजा
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बेगूसराय के साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश ने संजय यादव को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।…

न्यूज़रैप हिन्दुस्तानबेगुसरायबुध, 23 अक्टूबर 2024 02:24 अपराह्न
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बेगूसराय। साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले की स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के जज ने अभियुक्त संजय यादव को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अलग से 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि वर्ष 2023 में साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र में रेप की एक घटना में स्पीडी ट्रायल के तहत यह फैसला आया है। विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा थी।



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