रामनगर, न्यू मधुकम निवासी मुन्ना बरनवाल को गांजा की तस्करी के जुर्म में दोषी पाकर 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। फैसला सुनाते हुए अपर न्याययुक्त ए. के. तिवारी की अदालत ने दोषी को दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। गांजा तस्करी के इस मामले में शाम
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दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, नारकोटिक पदाधिकारी ने आरोपी मुन्ना बरनवाल के घर 11 सितंबर 2017 की शाम 6 बजे छापेमारी की थी। इस क्रम में वहां से 22 किलो गांजा बरामद हुआ था। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था। दस्तावेजी सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर इस मामले में कोर्ट ने सिर्फ एक आरोपी मुन्ना बरनवाल को धारा 20 और 25 में दोषी पाकर सजा सुनाई।